How to Make Income Certificate 2025 – सिर्फ 5 मिनट बनायें आय प्रमाण पत्र

How to Make Income Certificate 2025 - सिर्फ 5 मिनट बनायें आय प्रमाण पत्र

How to Make Income Certificate 2025: उत्तर प्रदेश के ऐसे नागरिक जिन्हें आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत है वह सिर्फ 5 मिनट में अपना खुद का इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. पहले के मुकाबले आय प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया काफी सरल हो गई है. आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ई-डिस्ट्रिक्ट नाम का एक पोर्टल लांच किया है जहां से उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है.

कॉमन सर्विस सेंटर (जन सुविधा केंद्र) पर केवल आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक चार्ज लेता है लेकिन, आप सिर्फ 15 रुपये में अपना खुद का इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं और कहीं भी यूज कर सकते हैं. ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद लगभग एक सप्ताह का समय लगता है इनकम सर्टिफिकेट अप्प्रोव होने में.

UP Income Certificate

इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जो व्यक्ति के परिवार की मासिक और वार्षिक इनकम निर्धारित करती है. उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक अपने जरूरत के अनुसार आय प्रमाण पत्र बनवा सकता है. इनकम सर्टिफिकेट को ई-डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत कार्यालय तहसीलदार द्वारा जारी किया जाता है जिसमे आवेदक की बेसिक डिटेल्स और इनकम श्रोत की जानकारी मौजूद रहती है.

इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज़ फोटो और एक स्वप्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है. सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आय प्रमाण पत्र की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है जैसे कि स्कॉलरशिप, पेंशन, पारिवारिक लाभ और शादी अनुदान आदि.

इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है?

  1. राशन कार्ड – ऑप्शनल
  2. आधार कार्ड
  3. पासपोर्ट साइज़ फोटो
  4. स्वप्रमाणपत्र
  5. आधार से लिंक मोबाइल नंबर
  6. उत्तर प्रदेश का निवासी

इनकम सर्टिफिकेट बनाने के तरीके

आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको जन सुविधा केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि, अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से सिर्फ 5 मिनट में आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं और एक से दो सप्ताह के अन्दर इनकम सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं. अगर आप किसी भी कारणवश आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो ऐसे में आप 2 तरीकों से इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं –

  1. ऑनलाइन
  2. ऑफलाइन

आय प्रमाण पत्र कितने दिनों तक वैलिड रहता है?

यूपी आय प्रमाण पत्र एक ऑफिसियल डॉक्यूमेंट है जिसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया जाता है. इनकम सर्टिफिकेट जारी होने के डेट से 3 साल तक वैलिड रहता है यानी अगर आपने 01/01/2025 को आय प्रमाण पत्र बनवाया है तो वह 01/01/2028 तक वैलिड रहेगा.

How to Make Income Certificate

Registration Process

STEP 1: आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन करने के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाएंगे और लॉगिन के अंतर्गत सिटिजन लॉगिन का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे.

STEP 2: ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन पर अपना रजिस्ट्रेशन कम्पलीट करेंगे, जिसके लिए नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण? पर क्लिक करेंगे. आपके सामने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम्पलीट करने के लिए एक फॉर्म ओपन हो जाएगा.

STEP 3: सिटीजन आईडी बनाने के लिए फॉर्म में अपनी जानकारी फिल करेंगे. जैसे कि लॉगिन आईडी, नाम, एड्रेस, पिन कोड, जिला, मोबाइल नंबर, लिंग, डेट ऑफ़ बिर्थ, ईमेल आईडी और कैप्चा कोड डालकर सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे.

STEP 4: इतना करने के बाद ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के होमपेज पर जाएंगे और सिटिजन लॉगिन पर क्लिक करेंगे. आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी, ओटीपी, लॉगिन आईडी और कैप्चा कोड डालकर Submit बटन पर क्लिक करेंगे.

Income Certificate Online Apply

STEP 1: इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सिटिजन लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की सभी सर्विसेज आ जाएंगी. इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) पर क्लिक करेंगे.

STEP 2: जिनका का भी आय प्रमाण पत्र अप्लाई करना है उनका आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे और नीचे सिक्यूरिटी कोड डालकर टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करेंगे. इसके बाद Submit बटन पर क्लिक करेंगे.

STEP 3: वेरिफिकेशन के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी, ओटीपी एंटर करके वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे. इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमे अपनी जानकारी एंटर करेंगे.

STEP 4: अपने डाक्यूमेंट्स के अनुसार सभी जानकारी भरने के बाद कुछ डाक्यूमेंट्स की फोटो अपलोड करेंगे. जैसे कि पासपोर्ट साइज़ फोटो, आधार कार्ड की फोटो, राशन कार्ड – ऑप्शनल, स्वप्रमाण पत्र. इसके बाद नीचे Submit बटन पर क्लिक करेंगे.

STEP 5: आपके द्वारा फिल किये गए डिटेल्स की समरी आ जाएगी और डिटेल्स को चेक करने के बाद सेवा शुल्क भुगतान करेंगे, जिसके लिए पेमेंट मेथड चुनकर 15 रुपये का पेमेंट कम्पलीट करेंगे.

STEP 6: उपरोक्त स्टेप्स को कम्पलीट करने के बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट सफलतापूर्वक अप्लाई हो जाएगा और आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिले जाएगा. आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद 1-2 सप्ताह का इंतजार करना होगा.

Income Certificate Status Check

ऑनलाइन अप्लाई किए गए इनकम सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक करने के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पोर्टल पर जाएँगे. पोर्टल के होमपेज पर आवेदन की स्थिति का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे. इसके बाद एप्लीकेशन नंबर एंटर करेंगे तो इनकम सर्टिफिकेट की वर्तमान स्थिति आ जाएगी.

इनकम सर्टिफिकेट पीडीएफ में डाउनलोड कैसे करें?

STEP 1: 1-2 सप्ताह इंतजार करने के बाद इनकम सर्टिफिकेट प्रिंट या डाउन लोड करने के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाएंगे और लॉगिन के अंतर्गत सिटिजन लॉगिन का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे. यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर सिटीजन डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे.

STEP 2: ई-साथी डैशबोर्ड खुलने के बाद लेफ्ट साइड में निस्तारिक आवेदक का एक विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे. अगले पेज पर आपके द्वारा आवेदन किए गए इनकम सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, उस एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करेंगे.

STEP 3: इतना करते ही आपके सामने आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट का पेज ओपन हो जाएगा. प्रिंट या सेव करने के लिए नीचे Print का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे और फिर Save पर क्लिक करेंगे. इतना करते ही आपके डिवाइस में इनकम सर्टिफिकेट पीडीऍफ़ फॉर्मेट में सेव हो जाएगी.

इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनाने में कितना खर्च आता है?

इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र की फीस अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकता है, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है तो आप सिर्फ 15 रुपये की फीस देकर इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं.

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश में इनकम सर्टिफिकेट बनाने से लेकर प्रिंट निकालने तक पूरी जानकारी मैंने इस में प्रदान की है. यूपी आय प्रमाण पत्र बनाने में आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. आशा करता हूं कि आप इस पोस्ट की हेल्प से आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट बना पायेंगे.

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